Your browser does not support Javascript

सब्सक्राइबर की मृत्यु

National pension trust

60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु

यदि ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो दो विकल्प हैं:

क) एपीवाई खाते को बंद करना - यदि पति/पत्नी योजना से बाहर निकलना चाहते हैं और खाता बंद करना चाहते हैं, तो पति/पत्नी के नाम पर कोष का निपटान किया जाएगा। यदि पति या पत्नी मौजूद नहीं है (जहां अभिदाता विवाहित नहीं है, तलाकशुदा है, कानूनी रूप से अलग हो गया है या पति या पत्नी की मृत्यु हो गई है), तो नामित व्यक्ति के नाम पर कोष का निपटान किया जाएगा। किसी अन्य दावेदार (जीवनसाथी/नामिती के अलावा) के मामले में, संबंधित कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी परिवार के सदस्य के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति जो दावेदार के ग्राहक के साथ संबंध को दर्शाती है, प्रस्तुत की जाएगी।

बी) एपीवाई खाते की निरंतरता (केवल पति या पत्नी के लिए) - पति या पत्नी के पास एपीवाई खाते को बनाए रखने का विकल्प होगा, जिसे पति या पत्नी के नाम पर बनाए रखा जा सकता है, शेष निहित अवधि के लिए, जब तक कि मूल अभिदाता आयु प्राप्त नहीं कर लेता। 60 वर्ष का। अभिदाता के पति/पत्नी को अंशदान करने की आवश्यकता होगी और वह उसी पेंशन राशि को प्राप्त करने के हकदार होंगे जो अभिदाता के पति या पत्नी की मृत्यु तक होती है।

सब्सक्राइबर और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, नॉमिनी, सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।

60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु

सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी पति या पत्नी की मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

खाता बंद करने का फॉर्म (इसे संलग्न फॉर्म के साथ हाइपरलिंक करें) APY-SP (अब POP) की उस शाखा में जमा किया जाना है जहाँ APY खाता है। शाखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि पति/पत्नी/नामिती ने सही फॉर्म भरा है।

Top