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एग्रीगेटर्स के कार्य

National pension trust

एनपीएस के लिए एग्रीगेटर्स मध्यस्थों (जैसे पीओपी) को संदर्भित करते हैं जो पंजीकरण, खाता रखरखाव और शिकायत से निपटने की सुविधा के लिए एनपीएस-स्वावलम्बन योजना के तहत कार्य करते हैं।

एग्रीगेटर्स के कार्य

सब्सक्राइबर सर्विसिंग की प्रक्रिया

  • यदि आप अपना विवरण बदलना चाहते हैं, तो आप एग्रीगेटर्स की मदद से एक परिवर्तन अनुरोध फॉर्म जमा कर सकते हैं। इन परिवर्तनों में शामिल हो सकते हैं:
    • नाम अद्यतन
    • पता अद्यतन
    • फोन नंबर / मोबाइल नंबर / ईमेल आईडी अपडेट
    • बैंक विवरण अद्यतन
    • नामांकन विवरण में परिवर्तन
    • स्विच / योजना वरीयता परिवर्तन अनुरोध
  • कोई निकासी अनुरोध
  • प्रान कार्ड फिर से जारी करना
  • सब्सक्राइबर योगदान प्रसंस्करण
  • एनपीएस-स्वावलम्बन के साथ आपके योगदान को संसाधित करने के चार चरण हैं:
    • एग्रीगेटर आपकी पेंशन के लिए आपके योगदान को नकद या चेक के माध्यम से एकत्र करता है। संग्रह करने पर, एग्रीगेटर एक उचित पावती संख्या वाली एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करता है।
    • एग्रीगेटर टी+1 दिन के आधार पर संग्रह खाते में प्राप्त योगदान जमा करता है। टी एग्रीगेटर द्वारा पैसे के संग्रह की तारीख है।
    • एग्रीगेटर सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन फाइल (SCF) तैयार करता है और इसे CRA सिस्टम में अपलोड करता है। यह T+2 दिन या उससे पहले स्पष्ट धन प्राप्त करने के बाद किया जाता है।
    • स्पष्ट धन प्राप्त करने के बाद, एग्रीगेटर टी + 2 दिनों के भीतर ट्रस्टी बैंक के साथ बनाए गए एनपीएस ट्रस्ट खाते में धनराशि भेज देता है।
  • शिकायतों का निवारण:
    • एग्रीगेटर एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक रूप से पीएफआरडीए (ग्राहक शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के संदर्भ में एक उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र का गठन करता है। 'एग्रीगेटर' के नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और टेलीफोन नंबर सब्सक्राइबर को उपलब्ध कराया जाता है। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिदाताओं की शिकायतों का उचित तरीके से निवारण किया जाता है।
    • यदि आपको लगता है कि आपकी शिकायत का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है, तो आपके पास उनकी शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित एग्रीगेटर के ओवरसाइट कार्यालय (NLOO) और लेखा कार्यालय (NLAO) से संपर्क करने का विकल्प होगा।
    • एग्रीगेटर एनपीएस-लाइट में शिकायतों की प्रविष्टि, अभिदाताओं और अन्य एनपीएस-लाइट मध्यस्थों से शिकायतों के सत्यापन और निवारण के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों का कार्य करता है: ए। निर्धारित प्रारूप में एग्रीगेटर या किसी अन्य एनपीएस मध्यस्थ के खिलाफ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत शिकायतों को प्राप्त करना और दैनिक आधार पर सीआरए लाइट के केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में सभी शिकायतों को अपलोड करना। सीआरए लाइट का सीजीएमएस सिस्टम शिकायतों को संबंधित एनपीएस मध्यस्थों तक पहुंचाएगा।

आप अपनी शिकायत सीधे एग्रीगेटर को बता सकते हैं या इसे सीआरए के सीजीएमएस पोर्टल या सीआरए कॉल सेंटर में उठा सकते हैं।

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