सीजीएमएस पोर्टल क्या है?
पीएफआरडीए (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सब्सक्राइबर केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सब्सक्राइबर द्वारा उठाई गई शिकायत को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को संबंधित मध्यस्थ/कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई संकल्प टिप्पणी ईमेल पर ग्राहक को सूचित की जाएगी और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है। पीएफआरडीए (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सब्सक्राइबर केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सब्सक्राइबर द्वारा उठाई गई शिकायत को हल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायतों को संबंधित मध्यस्थ/कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई संकल्प टिप्पणी ईमेल पर ग्राहक को सूचित की जाएगी और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
शिकायत का पहला स्तर उस इकाई (नोडल कार्यालय/सीआरए/पीओपी आदि) के खिलाफ है जिसके खिलाफ आप पीड़ित हैं। एक ग्राहक के रूप में, आप संबंधित सीआरए द्वारा प्रदान किए गए सीजीएमएस पोर्टल पर लॉग इन करके एनपीएस के तहत किसी इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सफल पंजीकरण पर, भविष्य के संदर्भ के लिए स्क्रीन पर एक टोकन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा।
आप एनपीएस से संबंधित सीआरए के पास अपनी शिकायतें/शिकायतें दर्ज कर सकते हैं -> शिकायत -> एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट में अपना शिकायत टैब दर्ज करें। शिकायत का पहला स्तर संस्था (नोडल कार्यालय/सीआरए/पीओपी आदि) के खिलाफ है जिसके खिलाफ आप व्यथित हैं। एक ग्राहक के रूप में, आप संबंधित सीआरए द्वारा प्रदान किए गए सीजीएमएस पोर्टल पर लॉग इन करके एनपीएस के तहत किसी इकाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सफल पंजीकरण पर, भविष्य के संदर्भ के लिए स्क्रीन पर एक टोकन नंबर प्रदर्शित किया जाएगा।
आप एनपीएस से संबंधित सीआरए के पास अपनी शिकायतें/शिकायतें दर्ज कर सकते हैं -> शिकायत -> एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट में अपनी शिकायत टैब दर्ज करें।
टोकन नंबर क्या है?
हर बार जब आप ऑनलाइन एनपीएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत करते हैं, तो उसके संबंध में एक टोकन नंबर उत्पन्न होता है। यह नंबर भविष्य में स्थिति की जांच करने के लिए संदर्भ होगा।
मेरी शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?
संबंधित सीआरए के सीजीएमएस पोर्टल में लॉग इन करके टोकन नंबर का उपयोग करके शिकायत की स्थिति की जांच की जा सकती है।
शिकायत समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) क्या है?
जिस संस्था के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान कर देना चाहिए।
यदि समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या टीएटी के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया गया है तो मैं शिकायत को आगे कहां बढ़ा सकता हूं?
ऐसे मामलों में शिकायतों को एनपीएस ट्रस्ट के पास भेजा जाएगा।
शिकायत कैसे बढ़ाएँ?
शिकायत संबंधित सीआरए द्वारा प्रदान किए गए सीजीएमएस पोर्टल में लॉग इन करके एनपीएस ट्रस्ट को भेजी जा सकती है।
बढ़ी हुई शिकायत को हल करने के लिए टीएटी क्या है?
समाधान के लिए टीएटी एनपीएस ट्रस्ट को आगे बढ़ने की तारीख से 30 दिन है।
क्या मैं अपनी शिकायतें सीधे एनपीएस ट्रस्ट को भेज सकता हूं?
हां, आप अपनी शिकायतें सीजीएमएस के माध्यम से एनपीएस ट्रस्ट के पास भी भेज सकते हैं या
grievances@npstrust.org.in पर मेल भेज सकते हैं।
यदि वृद्धि के बाद प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या निर्दिष्ट TAT के भीतर समाधान प्रदान नहीं किया गया है तो क्या करें?
यदि आप प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या एनपीएस ट्रस्ट को आगे बढ़ने की तारीख से तीस दिनों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं और समाधान के लिए संबंधित संस्था के खिलाफ एक अभ्यावेदन दर्ज कर सकते हैं।
मैं एनपीएस ट्रस्ट की शिकायत निवारण नीति कहां देख सकता हूं?
एनपीएस ट्रस्ट की शिकायत निवारण नीति को एनपीएस -> शिकायत -> शिकायत निवारण नीति टैब से एक्सेस किया जा सकता है
लोकपाल कौन है?
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस/एपीवाई ग्राहकों की शिकायतों को हल करने के लिए पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के संदर्भ में श्री अर्नब रॉय को वृत्तिकापरक लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है।
लोकपाल के संपर्क विवरण क्या हैं?
लोकपाल
ओ/ओ पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली-110016
ईमेल: ombudsman@pfrda.org.in
फ़ोन नंबर: 011-26517507, एक्सटेंशन 188
लोकपाल
ओ/ओ पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
बी-14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन
कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली-110016
ईमेल: ombudsman@pfrda.org.in
फ़ोन नंबर: 011-26517507 एक्सटेंशन 188
एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत शिकायत निवारण अधिकारी कौन हैं
एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत शिकायत निवारण अधिकारियों और मुख्य शिकायत निवारण अधिकारियों का विवरण एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट एनपीएस के तहत देखा जा सकता है -> शिकायतें -> एनपीएस आर्किटेक्चर टैब के तहत जीआरओ और सीजीआरओ
ऑनलाइन योगदान कैसे करें?
सीआरए की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करके योगदान ऑनलाइन किया जा सकता है
संबंधित प्रान खाते में कितने दिनों के लिए अंशदान प्रदर्शित करना है?
ईएनपीएस के माध्यम से योगदान को टी+2 आधार पर प्रान में जमा किया जाता है (पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता से स्पष्ट धन की प्राप्ति के अधीन)
एनपीएस के तहत विभिन्न शुल्क क्या हैं?
मैं विभिन्न एनपीएस योजनाओं का रिटर्न कैसे देख सकता हूं?
सीआरए क्या है?
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए रिकॉर्ड कीपिंग, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उपस्थिति के बिंदुओं के माध्यम से सब्सक्राइबर्स से निर्देश प्राप्त करना, ऐसे निर्देशों को पेंशन फंड में ट्रांसमिट करना और सब्सक्राइबर्स से प्राप्त स्विचिंग निर्देशों को प्रभावी करना शामिल है।
सीआरए पीएफआरडीए और अन्य एनपीएस मध्यस्थों जैसे पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता, ट्रस्टी बैंक आदि के बीच एक परिचालन इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है।
कितने सीआरए एनपीएस आर्किटेक्चर से जुड़े हैं?
एनपीएस के लिए तीन सीआरए पंजीकृत हैं, वे हैं:
प्रोटीन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
(पूर्व में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)
पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड
सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल
मुंबई - 400013।
वेबसाइट: https://www.npscra.nsdl.co.in
टोल फ्री नंबर : 1800222080
केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट संख्या 31 और 32, वित्तीय जिला
नानकरामगुडा, गचीबोवली,
हैदराबाद - 500 032।
वेबसाइट: https://nps.kfintech.com
कर मुक्त नंबर
1800 208 1516
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (सीएएमएस)
सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी,
नंबर 158 रायला टावर्स, अन्ना सलाई,
चेन्नई - 600002।
वेबसाइट: https://camsnps.com
Number - 044-66024888
NPS और APY योजना का नियामक कौन है?
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देने और एनपीएस ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 01.02.2014 को बनाए गए पीएफआरडीए अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है। पीएफआरडीए के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें -
https://www.pfrda.org.in