18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
समयपूर्व निकास
(60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले बाहर निकलें)
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कॉर्पस निकालने की सीमा
प्री-मैच्योर एग्जिट रिक्वेस्ट शुरू होने की तारीख पर 2.50 लाख रुपये
सरकारी क्षेत्र
सरकार या नियोक्ता द्वारा समय से पहले इस्तीफे, स्वैच्छिक समापन, बर्खास्तगी या हटाने के मामले में समय से पहले निकासी लागू।
- यदि प्री-मैच्योर एग्जिट रिक्वेस्ट की शुरुआत की तारीख पर कॉर्पस 2.50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कॉर्पस को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि पूर्व-परिपक्व निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो कोष का कम से कम 80% अनिवार्य रूप से अभिदाता को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
गैर सरकारी क्षेत्र
सब्सक्राइबर द्वारा PRAN को स्वैच्छिक रूप से बंद करने की स्थिति में प्री-मैच्योर एग्जिट लागू है, बशर्ते सब्सक्राइबर एनपीएस के तहत 5 साल से रजिस्टर्ड हो।
- यदि प्री-मैच्योर एग्जिट रिक्वेस्ट की शुरुआत की तारीख पर कॉर्पस 2.50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कॉर्पस को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि पूर्व-परिपक्व निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो कोष का कम से कम 80% अनिवार्य रूप से अभिदाता को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
60 साल के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
समयपूर्व निकास
(एनपीएस के तहत 3 साल पूरे होने से पहले बाहर निकलें)
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कॉर्पस निकालने की सीमा
प्री-मैच्योर एग्जिट रिक्वेस्ट शुरू होने की तारीख पर 2.50 लाख रुपये
गैर सरकारी क्षेत्र
- यदि प्री-मैच्योर एग्जिट रिक्वेस्ट की शुरुआत की तारीख पर कॉर्पस 2.50 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कॉर्पस को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि प्री-मैच्योर निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कॉर्पस 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो कम से कम 80% कॉर्पस को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइबर को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
निकास और निकासी पर किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया हमसे dept-exit@npstrust.org.in पर संपर्क करें।