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National pension trust

अगर आप 60 साल की उम्र या सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस में निवेश जारी रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एनपीएस 75 वर्ष की अधिकतम आयु तक एनपीएस से आपके बाहर निकलने या निकासी को टालने का विकल्प देता है।

मोहलत

अधिवर्षिता तक पहुँचने के बाद भी एनपीएस के ग्राहक बने रहने के लिए, आपको अधिवर्षिता आयु/ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 15 दिन पहले आस्थगन अनुरोध शुरू करना होगा। यदि आपने मोहलत का विकल्प चुना है, तो आप मोहलत अवधि के दौरान अपने PRAN में योगदान नहीं कर पाएंगे।

आस्थगन विकल्प उपलब्ध

आपको निम्नलिखित प्रक्रियाओं के लिए अपना निकास स्थगित करने की अनुमति है:

  • 75 वर्ष की आयु तक एकमुश्त राशि की निकासी को टालें। आप केवल एकमुश्त निकासी को स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं और अनिवार्य वार्षिकी खरीदना चुन सकते हैं। आप आस्थगित एकमुश्त राशि को चरणों में वापस भी ले सकते हैं। यह आस्थगन अवधि के दौरान किसी भी समय आपकी पसंद की आवृत्ति पर किया जा सकता है।
  • वार्षिकी की खरीद को अधिकतम 3 वर्षों के लिए टालें, जिस तारीख से आप 60 वर्ष के हो जाते हैं या अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेते हैं।
  • एकमुश्त राशि की निकासी और वार्षिकी की खरीद को टालें। इस मामले में, आपके प्रान से संबंधित शुल्क लागू होते हैं।

एनपीएस के साथ जारी है

अधिवर्षिता आयु/60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 15 दिन पहले आपको एनपीएस के तहत जारी रखने के लिए अपना अनुरोध शुरू करना होगा।

यदि आप एनपीएस के तहत जारी रखने के लिए 60 वर्ष की आयु से पहले या अधिवर्षिता तक पहुंचने से 15 दिन पहले एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से माना जाएगा कि आप एनपीएस के साथ जारी हैं।

आप एनपीएस के तहत जारी रखने के अपने इरादे को सूचित करने में देरी के कारणों को बताते हुए अपने पीओपी/नोडल कार्यालय को लिखित रूप में एक आवेदन जमा कर सकते हैं। ईएनपीएस ग्राहकों के मामले में अनुरोध एनपीएस ट्रस्ट को प्रस्तुत किया जा सकता है।

एक बार जब आप एनपीएस को जारी रखने के विकल्प का प्रयोग कर लेते हैं, तो मोहलत के अन्य विकल्प आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

निरंतरता अवधि के दौरान, आपको अपने प्रान में योगदान जारी रखने और कर लाभों का आनंद लेने की अनुमति है। आप सामान्य एनपीएस खाते के सभी विकल्पों और सुविधाओं का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं, जैसे सीआरए प्रणाली तक पहुंच, परिसंपत्ति वर्ग और फंड मैनेजरों को बदलना आदि।

एनपीएस में निर्मित लचीलेपन के वादे के साथ, यह योजना आपको किसी भी समय एनपीएस से बाहर निकलने का विकल्प चुनने और निरंतरता अवधि के दौरान पेंशन शुरू करने की अनुमति देती है।

महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इसे जमा करता हूं तो क्या एनपीएस में निरंतरता के लिए मेरा आवेदन स्वीकार किया जाएगा?
हां, आपके द्वारा बताए गए विलंब के कारण पर विचार करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह संभव है कि वह विलंब को क्षमा कर सकता है और आपके अनुरोध पर विचार कर सकता है।
यदि मैं निरंतरता अवधि के दौरान एनपीएस से बाहर निकलने का निर्णय लेता हूं तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
आप इस उद्देश्य के लिए पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत किसी मध्यस्थ या संस्था को पीओपी/नोडल कार्यालय में ऐसा अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। ईएनपीएस ग्राहक ऑनलाइन विकल्प का प्रयोग करके बाहर निकल सकते हैं।
क्या होगा यदि वार्षिकी की खरीद की देय तिथि से पहले मेरी मृत्यु हो जाती है, जिसे स्थगित कर दिया गया है?
आपके नॉमिनी या कानूनी वारिसों को पेंशन के रूप में जमा की गई आपकी पूरी संपत्ति मिलेगी।
 
निकास और निकासी पर किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया हमसे dept-exit@npstrust.org.in पर संपर्क करें।
विस्तृत प्रश्नों के लिए, कृपया यहां जाएं
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