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स्वैच्छिक निकास

National pension trust

यदि आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको केवल योगदान का रिफंड और आपके द्वारा किए गए योगदान पर रिटर्न प्राप्त होगा। सरकारी अंशदान, यदि कोई हो, उस पर रिटर्न के साथ आपको वापस नहीं किया जाएगा।

निर्दिष्ट बीमारी के कारण बाहर निकलें

यदि आप 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के तहत निकास और निकासी) विनियम 2015 में निर्दिष्ट बीमारी के कारण स्वैच्छिक निकास का विकल्प चुनते हैं, तो अब तक संचित पेंशन धन आपको वापस कर दिया जाएगा। (सरकारी योगदान सहित पूरी राशि?)

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम 2015 में वर्णित निर्दिष्ट बीमारी की सूची

  • कैंसर;
  • गुर्दे की विफलता (अंतिम चरण गुर्दे की विफलता);
  • प्राथमिक पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप;
  • मल्टीपल स्क्लेरोसिस;
  • प्रमुख अंग प्रत्यारोपण;
  • कोरोनरी रक्तवाहिनी बायपास ग्राफ़्ट;
  • महाधमनी भ्रष्टाचार सर्जरी ;
  • हार्ट वाल्व सर्जरी ;
  • आघात;
  • हृद्पेशीय रोधगलन
  • प्रगाढ़ बेहोशी;
  • कुल अंधापन;
  • पक्षाघात;
  • गंभीर/जानलेवा प्रकृति की दुर्घटना।
  • समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं में निर्धारित जीवन के लिए खतरनाक प्रकृति की कोई अन्य गंभीर बीमारी।

APY से आपके स्वैच्छिक निकास के मामले में,

  • आप एपीवाई-एसपी (अब पीओपी) को खाता बंद करने का फॉर्म (संलग्न फॉर्म में इसे हाइपरलिंक करें) जमा करेंगे।
  • आपको इसकी जांच पीओपी के शाखा अधिकारी से करानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपने खाता बंद करने के कारण के साथ सही खाता बंद करने का फॉर्म भरा है
  • निर्दिष्ट बीमारी (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) के कारण बाहर निकलने के मामले में आपको संबंधित दस्तावेज भी APY-SP को जमा करने होंगे
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