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अपनी शिकायत दर्ज करना

National pension trust

शिकायत

अपनी शिकायत दर्ज करना

PFRDA (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, आप संबंधित केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी की केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CGMS) के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मध्यस्थ या कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई संकल्प टिप्पणी आपको आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाती है और आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए, कृपया संबंधित सीआरए पर क्लिक करें जिसके तहत आपका प्रान जुड़ा हुआ है।

कृपया सीआरए की अपनी पसंद का प्रयोग करें

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आप ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने पीओपी-एसपी के पास भी जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न

मैं अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकता हूं?
आप सीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से सीआरए पोर्टल पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने पीओपी-एसपी के पास भी जा सकते हैं।
शिकायत समाधान के लिए ईमेल पता : grievances[at]npstrust[dot]org[dot]in
शिकायत समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) क्या है?
जिस संस्था के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायत का निपटान कर देना चाहिए।
क्‍या उठाई गई शिकायत के लिए कोई संदर्भ संख्‍या/टोकन संख्‍या है?
हर बार जब आप ऑनलाइन एनपीएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत करते हैं, तो उसके संबंध में एक टोकन नंबर उत्पन्न होता है। यह नंबर भविष्य में स्थिति की जांच करने के संदर्भ में होगा।
विस्तृत प्रश्नों के लिए, कृपया यहां जाएं
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