18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
सामान्य निकास
(60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या उसके बाद या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर)
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कोष की निकासी की सीमा
सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर रु.5.00 लाख
सरकारी क्षेत्र
सामान्य निकासी निम्नलिखित के मामले में लागू होती है:-
- ग्राहक के लिए लागू सेवा नियमों द्वारा निर्धारित अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करना यदि नियोक्ता प्रमाणित करता है कि लागू सेवा नियमों के अनुसार ग्राहक को अमान्यता या अक्षमता या समयपूर्व सेवानिवृत्ति के कारण संबंधित कार्यालय की सेवाओं से छुट्टी दे दी गई है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में, यदि ग्राहक को सीसीएस एनपीएस नियम 2021 के तहत निर्धारित निम्नलिखित आधारों पर सेवा से छुट्टी दी जाती है:
- बीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी करना।
- मौलिक नियमों के नियम 56 के तहत या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति पर लाभ।
- अमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर पात्रता।
- अक्षमता के कारण सेवा से बोर्डिंग आउट की पात्रता।
- यदि नए संगठन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मौजूद नहीं है, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रण या वित्तपोषित एक निगम या कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेलन
सामान्य निकास क्या है?
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कोष को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो कोष का कम से कम 40% अनिवार्य रूप से अभिदाता को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
गैर सरकारी क्षेत्र
सुपरएनुएशन की आयु प्राप्त करने पर कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर UOS ग्राहकों (POP/eNPS) के मामले में सामान्य निकासी लागू है।
सामान्य निकास क्या है?
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कोष को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो कोष का कम से कम 40% अनिवार्य रूप से अभिदाता को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
60 साल के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
सामान्य निकास
(एनपीएस के तहत 3 साल पूरे होने के बाद बाहर निकलें)
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कोष की निकासी की सीमा
सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर रु.5.00 लाख
गैर सरकारी क्षेत्र
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो पूरे कोष को एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
- यदि सामान्य निकास अनुरोध की शुरुआत की तारीख पर कोष 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो कोष का कम से कम 40% अनिवार्य रूप से अभिदाता को आवधिक पेंशन प्रदान करने वाली वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग के बाद शेष राशि अभिदाता को एकमुश्त देय है।
निकास और निकासी पर किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया हमसे dept-exit@npstrust.org.in पर संपर्क करें।