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National pension trust

पात्रता

विभिन्न श्रेणियों के लिए एनपीएस खाता खोलने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है

सभी नागरिक मॉडल

यदि आप भारत के निवासी, अनिवासी या विदेशी नागरिक हैं, यदि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं:

  • पीओपी/पीओपी-एसपी को या ई-एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (SRF) के अनुसार अपने ग्राहक को जानो (KYC) मानदंडों का पालन करना होगा। आपको केवाईसी अनुपालन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

हालांकि, हिंदू अविभाजित परिवार और भारतीय मूल के व्यक्ति एनपीएस की सदस्यता के लिए पात्र नहीं हैं।

एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता है।

केंद्र सरकार/सीएबी

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों को छोड़कर, 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरुआत की।

इस प्रकार, 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस योजना के तहत कवर किया जाता है।

1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस का विस्तार किया गया है।

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सीएबी को अपने उन कर्मचारियों के एनपीएस खाते में योगदान करने की अनुमति है, जो 1 जनवरी, 2004 से पहले शामिल हुए हैं।

राज्य सरकार

एनपीएस अपनाने वाले राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं।

एनपीएस को उन राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित किया गया है जिन्होंने एनपीएस को अपनाया है।

कॉर्पोरेट मॉडल

यदि आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपना एनपीएस खाता खोलने के पात्र हैं:

  • आपकी कंपनी ने एनपीएस योजना को अपनाया है।
  • आप भारत के नागरिक हैं, चाहे वह निवासी हों, अनिवासी हों या भारत के विदेशी नागरिक हों।
  • आपकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आपको अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना होगा।

कॉर्पोरेट मॉडल निम्नलिखित संस्थाओं के लिए उपलब्ध है:

  • कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत संस्थाएं या सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति।
  • संसद के किसी अधिनियम या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून या केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी किसी आदेश या अधिसूचना के तहत स्थापित या निगमित निकाय।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या एक सरकारी कंपनी।
  • पंजीकृत भागीदारी फर्म।
  • सीमित देयता भागीदारी।
  • मालिकाना चिंताएं।
  • ट्रस्ट / सोसायटी।
  • कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591-608 के तहत पंजीकृत विदेशी कंपनियां अपने पात्र भारतीय कर्मचारियों के संबंध में।
  • भारत में कार्यरत विदेशी/राजनयिक मिशन (दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास, आदि) उनके पात्र भारतीय कर्मचारियों के संबंध में।
  • भारत में सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय संगठन (यूएन/डब्ल्यूएचओ/विश्व बैंक/एडीबी/आईएमएफ, आदि) अपने पात्र भारतीय कर्मचारियों के संबंध में।

एक नियोक्ता के पास अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित विकल्प होते हैं:

  • पीएफआरडीए से पीओपी के रूप में पंजीकरण प्राप्त करें; या
  • एक पंजीकृत पीओपी के माध्यम से कॉर्पोरेट हेड ऑफिस (सीएचओ) के रूप में आवेदन करके एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के तहत एक नियोक्ता/कॉर्पोरेट के रूप में सीआरए के साथ पंजीकरण करें।

महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न

यदि मैं अनिवासी भारतीय हूं तो क्या मैं एनपीएस में योगदान कर सकता हूं?
हां, आप एनपीएस में योगदान कर सकते हैं, भले ही आप एनआरआई हों और ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करते हों।
क्या मैं एनपीएस लाइट / स्वावलंबन योजना से एनपीएस योजना में माइग्रेट कर सकता हूं?
हां, यदि आप उपरोक्त किसी भी शर्त के अनुसार पात्र हैं, तो आप स्वावलंबन योजना से एनपीएस योजना में माइग्रेट कर सकते हैं।
विस्तृत प्रश्नों के लिए, कृपया यहां जाएं
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