अपनी शिकायत दर्ज करना
अपनी शिकायत दर्ज करना
PFRDA (सब्सक्राइबर शिकायत का निवारण) विनियम 2015 और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार, आप केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी की केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CGMS) के माध्यम से समाधान के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मध्यस्थ या कार्यालय को निर्देशित किया जाएगा। संबंधित इकाई द्वारा प्रदान की गई संकल्प टिप्पणी आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचित की जाती है और इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।
अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
आप ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने पीओपी-एसपी के पास भी जा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें - देखें
महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं अपनी शिकायत कहां दर्ज करा सकता हूं?
आप सीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से सीआरए की वेबसाइट पर अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने पीओपी-एसपी के पास भी जा सकते हैं।
शिकायत समाधान के लिए ईमेल पता : grievances[at]npstrust[dot]org[dot]in
शिकायत समाधान के लिए ईमेल पता : grievances[at]npstrust[dot]org[dot]in
शिकायत समाधान के लिए टर्न अराउंड टाइम (TAT) क्या है?
जिस इकाई के खिलाफ शिकायत की गई है, उसे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा।
क्या शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई रेफरेंस नंबर/टोकन नंबर है?
हर बार जब आप ऑनलाइन शिकायत करते हैं, तो एक टोकन नंबर उत्पन्न होता है। यह नंबर भविष्य में शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए संदर्भ होगा।