एनपीएस-लाइट / स्वावलंबन के 18 से 40 वर्ष की आयु के ग्राहकों को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) योजना में माइग्रेट करने की अनुमति है। 40+ वर्ष की आयु के NPS-Lite ग्राहक जो APY में माइग्रेट नहीं कर सकते, वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक स्वावलंबन/NPS लाइट योजना में बने रह सकते हैं। यदि वे चाहें तो पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए मौजूदा निकास और आहरण नियमों के अनुसार योजना से बाहर भी निकल सकते हैं।
APY योजना में माइग्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरी की जा सकती है।
ऑनलाइन एनपीएस-लाइट माइग्रेशन के लिए कृपया देखें
आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सीआरए को प्रदान किया गया मोबाइल नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) - आधार सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत है। APY योजना के लिए OTP प्रमाणीकरण के लिए यह आवश्यक है।
माइग्रेशन अनुरोध पर ई-हस्ताक्षर करने और ओटीपी जमा करने के बाद, माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
आपका नाम ई-साइन के लिए आधार रिकॉर्ड के समान होना चाहिए।
यदि आधार रिकॉर्ड और माइग्रेशन अनुरोध के बीच कोई मेल नहीं है, तो माइग्रेशन अनुरोध को संसाधित करने के लिए आपको संबंधित APY सेवा प्रदाता (बैंक, डाकघर या उपस्थिति का स्थान) से जुड़ना होगा।
APY में माइग्रेट करने के लिए आपको नामांकन फॉर्म भरना होगा। भरे हुए फॉर्म को अपने PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) कार्ड की एक प्रति के साथ निकटतम APY सेवा प्रदाता (APY-SP) को जमा करें।
पंजीकरण के बाद, एनपीएस-लाइट खाते की शेष राशि को एपीवाई योजना में स्थानांतरित करने के लिए पावती संख्या के साथ बैंक शाखा पर जाएं। यह एक टी+1 दिन की आधार प्रक्रिया है ('टी' अनुरोध की प्राप्ति की तारीख को संदर्भित करता है)।