18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु (60 वर्ष या अधिवर्षिता की आयु से पहले)
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कोष की निकासी की सीमा
अभिदाता की मृत्यु की तिथि पर ₹5.00 लाख
सरकारी क्षेत्र
- यदि अभिदाता की मृत्यु की तिथि पर कोष 5.00 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो नामितों/कानूनी उत्तराधिकारियों, जैसा भी मामला हो, को संपूर्ण कोष एकमुश्त राशि के रूप में देय होगा।
- यदि ग्राहक की मृत्यु की तिथि पर कोष 5.00 लाख रुपये से अधिक है, तो ग्राहक के कोष का कम से कम 80% आश्रित परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी, माता और पिता) द्वारा डिफ़ॉल्ट वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% का भुगतान नामितियों/कानूनी उत्तराधिकारियों को एकमुश्त राशि के रूप में किया जाता है, जैसा भी मामला हो।
- यदि आश्रित परिवार के सदस्यों (जीवनसाथी, माता और पिता) में से कोई भी जीवित नहीं है, तो अभिदाता के कोष का 20% नामांकित / कानूनी उत्तराधिकारियों को एकमुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाता है, जैसा भी मामला हो। शेष राशि अर्थात 80% ग्राहक के जीवित बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय है, जैसा भी मामला हो।
गैर सरकारी क्षेत्र
5.00 लाख रुपये की सीमा के बावजूद ग्राहक का पूरा कोष नामित या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय है, जैसा भी मामला हो।
60 साल के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले सदस्य
वर्ग
सब्सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत
एकमुश्त राशि के रूप में संपूर्ण कोष की निकासी की सीमा
शून्य
गैर सरकारी क्षेत्र
सब्सक्राइबर की पूरी राशि नामितों या कानूनी उत्तराधिकारियों को देय है, जैसा भी मामला हो।
निकास और निकासी पर किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, कृपया हमसे dept-exit@npstrust.org.in पर संपर्क करें।