एनपीएस उन सभी पात्र भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। एनपीएस खाता खोलने के दो तरीके हैं - ऑनलाइन और ऑफलाइन।
सरकार / कॉर्पोरेट क्षेत्रकेंद्र सरकार / राज्य सरकार / CAB / SAB क्षेत्रों में शामिल होने वालों के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग है। आपको अपने मानव संसाधन विभाग/वेतन और लेखा कार्यालय (एनपीएस के लिए नोडल कार्यालय) से संपर्क करना चाहिए (सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भी एनपीएस के माध्यम से खाता खोल सकते हैं)। सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए और नोडल कार्यालय के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले प्रश्न
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ऑनलाइन प्रणाली द्वारा एनपीएस में शामिल होने का सबसे आसान तरीका है। यह प्रणाली आपको एनपीएस खाता खोलने और बाद में योगदान करने की अनुमति देती है।
उपस्थिति के बिंदु (पीओपी) को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है, जिसमें आपका पंजीकरण और आगे के योगदान की स्वीकृति शामिल है।
यदि आप एनपीएस सिस्टम को ऑफलाइन एक्सेस करना पसंद करते हैं, तो पंजीकरण फॉर्म किसी भी पीओपी-एसपी (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस - सर्विस प्रोवाइडर) से प्राप्त किए जा सकते हैं। निकटतम पीओपी-एसपी का पता लगाने के लिए आप सीआरए की वेबसाइट पर जा सकते हैं।