सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
भारत सरकार ने प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया है।
सूचना क्या है?
आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2 (एफ) के अनुसार 'सूचना' का अर्थ है किसी भी रूप में कोई सामग्री, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक शामिल हैं। अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात , किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी अन्य कानून के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उस समय लागू किया जा सकता है।
सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना का अधिकार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में रखी गई जानकारी तक पहुंच प्रदान करता है और इसमें कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार शामिल है; दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लें और इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत जानकारी प्राप्त करें।
सूचना कौन मांग सकता है?
भारत का कोई भी नागरिक जो कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, निर्धारित शुल्क के साथ लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में अनुरोध कर सकता है जिसमें आवेदन किया जा रहा है।
जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क क्या है?
आवेदन शुल्क:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना के लिए एक आवेदन/अनुरोध दस रुपये (10) के शुल्क के साथ होना चाहिए। शुल्क का भुगतान एनपीएस ट्रस्ट को नकद में एक उचित रसीद के विरुद्ध या एनपीएस ट्रस्ट के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक (नई दिल्ली में देय) के माध्यम से या एनपीएस ट्रस्ट के लेखा अधिकारी को देय भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है। या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।
मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचना प्रदान करने की लागत:-
- ए-4 या ए-3 या छोटे आकार के कागज के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये
- बड़े आकार के कागज में फोटोकॉपी की वास्तविक कीमत या कीमत
- नमूने या मॉडल के लिए वास्तविक लागत या कीमत
- पचास रुपये प्रति डिस्केट या फ्लॉपी
- एक प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य या प्रकाशन से उद्धरण के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ फोटोकॉपी
- निरीक्षण के पहले घंटे के लिए अभिलेखों के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं और प्रत्येक बाद के घंटे या उसके अंश के लिए पांच (5) रुपये का शुल्क, और
- सूचना की आपूर्ति में शामिल इतना डाक शुल्क जो पचास रुपये से अधिक हो।
शुल्क के भुगतान से छूट :- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, बशर्ते कि इस संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की एक प्रति आवेदन के साथ जमा की गयी हो।
जानकारी कौन प्रदान करेगा?
एनपीएस ट्रस्ट द्वारा नामित केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) सूचना प्रदान करेगा। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा नामित सीपीआईओ का विवरण इस प्रकार है:-
श्रीमती। भानु डोरा
उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट
टावर बी, बी-302, तीसरी मंजिल
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110029
सूचना के लिए आवेदन/अनुरोध कैसे और कहाँ करें?
ऑनलाइन:-ऑनलाइन सूचना के लिए अनुरोध करने के लिए, कृपया आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.gov.in पर जाएं। विभाग/सर्वोच्च निकाय। फिर पब्लिक अथॉरिटी के चयन के लिए उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट' चुनें। इसके बाद, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विवरण और आरटीआई अनुरोध आवेदन के लिए सहायक दस्तावेजों, यदि कोई हो और निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ फाइल करने के लिए आगे बढ़ सकता है।
ऑफलाइन:आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाला आवेदक निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ एनपीएस ट्रस्ट के सीपीआईओ को संबोधित लिखित रूप में आवेदन जमा कर सकता है। आवेदक को अपना संपर्क विवरण जैसे ईमेल पता, संपर्क नंबर, आवासीय पता आदि प्रदान करना होगा।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों का निस्तारण
आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6 के तहत सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सीपीआईओ अपेक्षित आवेदन शुल्क के भुगतान पर सूचना प्रदान करेगा।
यदि सूचना प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है जैसा कि ऊपर खंड III (बी) में उल्लिखित है, तो सीपीआईओ आवेदक को सूचना प्रदान करने की अतिरिक्त लागत के बारे में सूचित करेगा। आवेदक को उक्त सूचना के संप्रेषण और आवेदक द्वारा ऐसी फीस/लागत के भुगतान के बीच की अवधि को बिंदु 'ए' में ऊपर संदर्भित 30 दिनों की गणना से बाहर रखा जाएगा। उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर सीपीआईओ द्वारा प्रदान किया जाएगा।
यदि एनपीएस ट्रस्ट के सीपीआईओ से मांगी गई जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है या मांगी गई जानकारी किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों से निकटता से जुड़ी हुई है, तो सीपीआईओ, एनपीएस ट्रस्ट आवेदन या उसके ऐसे हिस्से को स्थानांतरित करेगा जो उपयुक्त हो सकता है। वह लोक प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के भीतर और आवेदक को इस तरह के स्थानांतरण के बारे में सूचित करेगा।
सीपीआईओ आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 और 9 के तहत सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 और 9 के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी इस प्रकार है: -
- सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध के लिए उकसाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- सूचना जिसे स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है;
- सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा।
- वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता है;
- किसी व्यक्ति को उसके न्यासी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की आवश्यकता है;
- विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी;
- सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान हो;
- सूचना जो अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करेगी;
- मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित मंत्रिमंडल के कागजात;
- ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता के अवांछित आक्रमण का कारण बनती है।
- जानकारी, जिसकी पहुंच प्रदान करने से राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में मौजूद कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा।
उपरोक्त के अलावा, यदि मांगी गई जानकारी तीसरे पक्ष की जानकारी है, तो सीपीआईओ इस तरह के प्रकटीकरण के लिए तीसरे पक्ष से अनुमति मांग सकता है।
यदि आवेदक सीपीआईओ की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो उसके पास क्या उपाय उपलब्ध है?
कोई भी व्यक्ति जो सीपीआईओ की प्रतिक्रिया से व्यथित है, सीपीआईओ की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एनपीएस ट्रस्ट में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण इस प्रकार है:-
श्री प्रवीण सिंह
महाप्रबंधक
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट
टावर बी, बी-302, तीसरी मंजिल
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110029
यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है, तो आवेदक आरटीआई अधिनियम, 2005 के अध्याय III के अनुसार नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त को अपील कर सकता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के तहत सक्रिय प्रकटीकरण
जानकारी
टावर बी, बी-302, तीसरी मंजिल
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110029
नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (एनपीएस ट्रस्ट) की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निष्पादित ट्रस्ट डीड दिनांक 27-फरवरी-2008 द्वारा की गई थी। एनपीएस ट्रस्ट ग्राहकों के लाभ के लिए उनकी संपत्ति रखता है। एनपीएस ट्रस्ट पेंशन फंड, कस्टोडियन, ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों की सभी परिचालन और सेवा स्तर की गतिविधियों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है। निकासी। एनपीएस ट्रस्ट अपने कार्यों को ट्रस्ट डीड और पीएफआरडीए (नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार करता है। उक्त विनियम और संशोधन एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
एनपीएस ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कर्मचारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए और एनपीएस ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की गई हैं।
उक्त विनियम और पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के साथ नियम, परिपत्र, दिशानिर्देश, अधिसूचनाएं आदि एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- कानूनी - समझौते, राय और अदालती मामले
- बोर्ड के दस्तावेज़ - बोर्ड और समिति की बैठकों के एजेंडा पेपर और कार्यवृत्त।
- मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज - एनपीएस संरचना के तहत विभिन्न मध्यस्थों द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्ट
- वित्तीय दस्तावेज - प्रशासनिक खाते, योजना खाते, एनपीएस ट्रस्ट के वार्षिक खाते और निवेश संबंधी दस्तावेज।
- मानव संसाधन - कर्मचारी रिकॉर्ड
- एनपीएस ट्रस्ट के आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ पत्राचार।
- पीएफआरडीए अधिनियम, नियम, विनियम, परिपत्र, अधिसूचना आदि और एनपीएस संरचना पर अन्य जानकारी।
एनपीएस न्यास के न्यासी मण्डल
- श्री वेंकट राव यादगानी- अध्यक्ष
- श्रीमती। चित्रा जयसिम्हा - ट्रस्टी
- श्री जे.के. शर्मा - ट्रस्टी
- डॉ. पी.सी. जाफर - ट्रस्टी
- श्री मासिल जय मोहन- ट्रस्टी
- डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी - ट्रस्टी
- डॉ. संतोष कुमार मोहंती- ट्रस्टी
- श्री देबाशीष मल्लिक- ट्रस्टी
एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड की समितियों की संरचना
समिति का नाम रचना
- श्री वेंकट राव यादवानी - अध्यक्ष
- श्री रुचिर मित्तल- सदस्य
- श्री मासिल जय मोहन- सदस्य
- श्री देबाशीष मल्लिक- सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग- ट्रस्ट कॉरपस का निवेश) - सदस्य
- श्री सूरज भान - अध्यक्ष
- श्री वेंकट राव यादवानी– सदस्य
- श्री मासिल जय मोहन - सदस्य
- श्री जे.के. शर्मा - सदस्य
- डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी - सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग- वित्त और लेखा) - सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग-पेंशन फंड) - सदस्य
- श्रीमती. चित्रा जयसिम्हा - अध्यक्ष
- श्री सूरज भान– सदस्य
- श्री वेंकट राव यादवानी– सदस्य
- श्री जे.के. शर्मा- सदस्य
- श्री मासिल जय मोहन - सदस्य
- श्री देबाशीष मल्लिक - सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग- अनुपालन) - सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग-पेंशन फंड) - सदस्य
- डॉ. संतोष कुमार मोहंती– अध्यक्ष
- श्री सूरज भान– सदस्य
- श्रीमती। चित्रा जयसिम्हा - सदस्य
- डॉ. पी. सी. जाफ स्य
- डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी - सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग - सूचना प्रौद्योगिकी) - सदस्य
- डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी - अध्यक्ष
- श्री सूरज भान– सदस्य
- श्रीमती। चित्रा जयसिम्हा - सदस्य
- डॉ. पी. सी. जाफर - सदस्य
- श्री रुचिर मित्तल - सदस्य
- डॉ. संतोष कुमार मोहंती– सदस्य
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी– सदस्य
- महाप्रबंधक (विभाग- मीडिया और प्रचार) - सदस्य
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1. | निवेश समिति |
2. | ऑडिट कमेटी |
3. | जोखिम प्रबंधन समिति |
4. | आईटी रणनीति समिति |
5. | एनपीएस प्रोत्साहन समिति |
एनपीएस ट्रस्ट में अधिकारियों के ग्रेड के लिए वेतनमान इस प्रकार हैं: -
ग्रेड 'ए' - सहायक प्रबंधक | 44500-2500(4)-54500-2850(7)-74450-EB-2850(4)-85850 - 3300(1)-89150 (17 वर्ष) |
ग्रेड 'बी' - मैनेजर | 55200-2850(9)-80850-EB-2850(2)-86550-3300(4)-99750 (16 वर्ष) |
ग्रेड 'डी' - उप महाप्रबंधक | 110050-3550(2)-117150-3700(5)-135650-3900(1)-139550 (9 वर्ष) |
ग्रेड 'ई' - महाप्रबंधक | 117150-3700(1)-120850-3900(2)-128650-4100(3)-140950 – 5000(5)-165950 (12 वर्ष) |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी | 204000-6000(2) - 216000 |
उपरोक्त के अलावा, अधिकारी प्रत्येक ग्रेड में अपनी पात्रता के अनुसार अन्य स्वीकार्य लाभों और भत्तों के हकदार हैं।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110029
काम के घंटे - 09:30 बजे से 1800 बजे (सोमवार से शुक्रवार)
उप महाप्रबंधक
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट
टावर बी, बी-302, तीसरी मंजिल
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर
नई दिल्ली-110029