पीओपी का कार्य
सब्सक्राइबर पंजीकरण
पीओपी/पीओपी-एसपी टीयर I और टीयर II खाते के लिए सब्सक्राइबर के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल कदम हैं:
- रूपों की स्वीकृति:T+1 पर संभावित सब्सक्राइबर से केवल विधिवत भरा हुआ कम्पोजिट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म (CSRF) स्वीकार करें (T पूर्ण सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्राप्ति की तारीख है)
- प्रपत्रों का सत्यापन:जन्म तिथि, बैंक, नामांकन, योजना विवरण आदि के साथ हस्ताक्षरित और पूर्ण फॉर्म सत्यापित करें। निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दस्तावेजों को सत्यापित करें
- रूपों का प्रसंस्करण:डिजिटलीकरण के लिए सीआरए/सीआरए-सुविधा केंद्र (एफसी) को सभी स्वीकृत आवेदन पत्र (सहायक दस्तावेजों सहित) जमा करें, जहां पीओपी-एसपी और सीआरए-एफसी सह-स्थित हैं या डाक द्वारा मुंबई में सीआरए को प्रेषित किए जाते हैं। जिला स्तर से T+2 के भीतर और अन्य स्थानों से T+7 के भीतर CRA/CRA-FC को सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की डिलीवरी (T पूर्ण सब्सक्राइबर पंजीकरण फॉर्म की प्राप्ति की तिथि है)
पंजीकरण के समय प्रारंभिक अंशदान प्रसंस्करण
- आवेदन पत्र के साथ विधिवत भरी हुई एनपीएस अंशदान निर्देश पर्ची (एनसीआईएस) प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि अभिदाता द्वारा एनसीआईएस में सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान किए गए हैं।
- सब्सक्राइबर के संबंधित PRAN के लिए T+1 आधार पर ट्रस्टी बैंक को इसके शुल्क और लागू कर की कटौती के बाद स्पष्ट धनराशि प्रेषित करें।
- 'NCIS' और लेन-देन संबंधी अन्य दस्तावेज़ अपने पास रखें।
नियमित अभिदाताओं का अंशदान
- पीओपी/पीओपी-एसपी सब्सक्राइबर से एनसीआईएस स्वीकार करने में पूरी सावधानी बरतेंगे और पीआरएएन नंबर, नाम, भुगतान विवरण आदि की जांच करेंगे।
- सब्सक्राइबर के संबंधित PRAN के लिए T+1 आधार पर CRA सिस्टम बैंक में सब्सक्राइबर योगदान विवरण ऑनलाइन अपलोड करें। (टी: स्पष्ट धन की प्राप्ति की तिथि)
- सब्सक्राइबर के संबंधित PRAN के लिए T+1 आधार पर ट्रस्टी बैंक को इसके शुल्क और लागू कर की कटौती के बाद स्पष्ट धनराशि प्रेषित करें। (टी: स्पष्ट धन की प्राप्ति की तिथि)
ग्राहक विवरण में परिवर्तन
पीओपी सब्सक्राइबर को निम्नलिखित एनपीएस सेवाएं प्रदान करता है:
- टी+1 आधार पर अभिदाता के व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन।
- निवेश योजना/फंड मैनेजर को उसी दिन (T) में बदलना, यदि ऐसा अनुरोध जनता के लिए बैंकिंग घंटों के भीतर प्राप्त होता है या अगले कार्य दिवस (T+1) में, यदि ऐसा अनुरोध जनता के लिए बैंकिंग घंटों के बाद प्राप्त होता है।
- निकासी के अनुरोध का प्रसंस्करण उसी दिन (टी) पर किया जाता है यदि ऐसा अनुरोध सार्वजनिक या अगले कार्य दिवस (टी+1) के लिए बैंकिंग घंटों के भीतर प्राप्त होता है यदि ऐसा अनुरोध जनता के लिए बैंकिंग घंटों के बाद प्राप्त होता है।
- टी+1 आधार पर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग के अनुरोध पर कार्रवाई।
- मुद्रित खाता विवरण जारी करना
- टी+1 आधार पर आई-पिन, टी-पिन, प्रान कार्ड फिर से जारी करने के लिए सब्सक्राइबर के अनुरोध पर ध्यान दें।
- पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित कोई अन्य सेवाएं।
उपरोक्त सभी मामलों में, T अनुरोध प्राप्त होने की तिथि है।
शिकायत निवारण
अभिदाताओं और अन्य एनपीएस मध्यस्थों की शिकायतों से निपटने के लिए पीओपी/पीओपी-एसपी द्वारा की जाने वाली गतिविधियां:
- दैनिक आधार पर सीआरए के केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में ग्राहक द्वारा प्रस्तुत सभी शिकायतों को प्राप्त करें और अपलोड करें। सीआरए की सीजीएमएस प्रणाली शिकायतों को संबंधित एनपीएस मध्यस्थों को भेज देगी।
- अगर पीओपी/पीओपी-एसपी को किसी एनपीएस मध्यस्थ जैसे सीआरए या टीबी के खिलाफ शिकायत है, तो वह सीआरए के सीजीएमएस या सीआरए कॉल सेंटर का उपयोग करके शिकायत करेगा।