यदि एनपीएस ग्राहक भारतीय नागरिकता त्याग देता है और उसके पास ओसीआई कार्ड नहीं है तो कॉर्पस का निपटान और एनपीएस खाते को बंद करना
पीएफआरडीए ने 21 अप्रैल, 2025 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2025/02/आरईजी-एग्जिट/01 के माध्यम से ऐसे एनपीएस ग्राहक, जिसने भारतीय नागरिकता त्याग दी है और जिसके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, के एनपीएस खाते को बंद करने की अनुमति दी है। इसके लिए उक्त परिपत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे ग्राहक के संपूर्ण संचित पेंशन धन (एपीडब्ल्यू) को गैर निवासी साधारण (एनआरओ) खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।
पीएफआरडीए के 21 अप्रैल, 2025 के परिपत्र
इस संबंध में, भारतीय नागरिकता त्यागने और ओसीआई कार्ड न रखने पर संपूर्ण एपीडब्ल्यू वापस लेने के इच्छुक ग्राहकों को फॉर्म पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरना होगा और विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने एनपीएस खाते में पंजीकृत मेल आईडी से dept-exit@npstrust.org.in पर या एनपीएस ट्रस्ट के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा।
जिज्ञासु ग्राहक
एनपीएस ग्राहक, जिन्होंने भारतीय नागरिकता त्याग दी है और जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है, उन्हें अपने एनपीएस खाते में पंजीकृत मेल आईडी से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र और विधिवत भरे और हस्ताक्षरित फॉर्म को dept-exit[at]npstrust[dot]org[dot]in पर या एनपीएस ट्रस्ट के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना होगा।
- प्रान कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति। यदि प्रान कार्ड की प्रति उपलब्ध न हो, तो विधिवत स्व-प्रमाणित ई-प्रान का प्रिंटआउट संलग्न किया जा सकता है।
- पहचान और पते के प्रमाण के रूप में, जिस विदेशी देश का ग्राहक नागरिक है, उस देश द्वारा जारी ग्राहक के वैध पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति।
- प्रत्यक्ष जमा या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए बैंक पासबुक की स्व-प्रमाणित प्रति या एनआरओ खाता विवरण की प्रति (जिसमें ग्राहक का नाम, खाते का प्रकार (कृपया ध्यान दें कि खाता अनिवार्य रूप से एनआरओ होना आवश्यक है), एनआरओ खाता संख्या, आईएफएस कोड आदि शामिल हों)।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भारतीय नागरिकता त्यागने के वैध प्रमाण पत्र / समर्पण प्रमाण पत्र / रद्द किए गए भारतीय पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति।
- भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति।
- FATCA/CRS घोषणा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये गये।
- आवेदन/दावे की परिस्थितियों के आधार पर एनपीएस ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कोई भी दस्तावेज।