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संरक्षक के कार्य

  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर डीमैट खाते में योजना प्रतिभूतियां सुरक्षित रखना।
  • निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के संदर्भ में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार घरेलू निक्षेपागार के रूप में गतिविधियां करना।
  • राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से योजनाएं प्रबंध पेंशन निधि को संरक्षक सेवाएं प्रदान करना।
  • प्रतिभूतियों पर एकत्रित लाभों या अधिकारों का संग्रह।
  • कॉर्पोरेट कार्रवाईयों के बारे में पेंशन निधि को जानकारी देना।
  • प्रतिभूतियों के अभिलेखों का मिलान एवं रखरखाव करना।
  • इसके अतिरिक्त कंप्यूटिंग स्कीम एनएवी के लिए पेंशन निधि को मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना।