संरक्षक के कार्य
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर डीमैट खाते में योजना प्रतिभूतियां सुरक्षित रखना।
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के संदर्भ में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार घरेलू निक्षेपागार के रूप में गतिविधियां करना।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से योजनाएं प्रबंध पेंशन निधि को संरक्षक सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतिभूतियों पर एकत्रित लाभों या अधिकारों का संग्रह।
- कॉर्पोरेट कार्रवाईयों के बारे में पेंशन निधि को जानकारी देना।
- प्रतिभूतियों के अभिलेखों का मिलान एवं रखरखाव करना।
- इसके अतिरिक्त कंप्यूटिंग स्कीम एनएवी के लिए पेंशन निधि को मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करना।