वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के कार्य
1. पैनल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाता के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी के समय अभिदाताओं के लिए वार्षिकी भुगतान प्रदान करना;
- प्राधिकरण की आवश्यकता अनुसार न्यूनतम तत्काल वार्षिकी रूपांतर विकल्प प्रदान करना और बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), और इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभिदाताओं के हित में समय-समय पर प्राधिकरण की आवश्यकता अनुसार नए रूपांतर बनाने में सक्षम होना;
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाता द्वारा खरीदा वार्षिकी अनुबंध के लिए अभिदाताओं के लिए मासिक या किसी अन्य आवधिक वार्षिकी भुगतान प्रदान करना;
- वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओं के साथ वार्षिकी अनुबंध में प्रवेश करने से उत्पन्न होने वाली शिकायत और संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जिम्मेदार होंगे।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रारंभिक अभिदाता संपर्क
- वार्षिकियों की खरीद के संबंध में संभावित अभिदाताओं के प्रश्नों को संबोधित करना;
- वार्षिकी गणक सहित उपलब्ध तात्कालिक वार्षिकों के संबंध में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिकियों और आवेदन पत्र या प्रस्ताव दस्तावेज या अन्य प्रचार सामग्री पर अनुमोदित सूचना को प्रदर्शित करना।
3. वार्षिकीकी खरीद के लिए अभिदाता पंजीकरण
- निर्दिष्ट बीमा किस्त और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर वार्षिकी अनुबंध को जारी करने के साथ आवेदन की प्राप्ति एवं स्वीकृति के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना;
- आवश्यक सॉफ्टवेयर के समर्थन सहित प्राधिकरण द्वारा विनियमित एवं पंजीकृत केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के माध्यम से अभिदाता द्वारा वार्षिकी उत्पाद की ऑनलाइन खरीद के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। वार्षिकी सेवा प्रदाता आवश्यक आवेदन पत्र, उपलब्ध वार्षिकियां और अन्य केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से अभिदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर लेख प्रदान करना;
- बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट इन नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर वार्षिकी आवेदन में प्रदत्त अभिदाता की पसंद के अनुसार वार्षिकी अनुबंध जारी करना;
- वार्षिकी सेवा प्रदाता वार्षिकी आवेदन पत्र में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत अभिदाता द्वारा चयनित एवं अभिदाता द्वारा वार्षिकी अनुबंध में दर्ज किए अनुसार मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक पेंशन या वार्षिकी को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। हालांकि, सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के मामले में, वार्षिकी केवल मासिक आधार पर देय होगी;
- वार्षिकी सेवा प्रदाता केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या अपने प्रतिनिधि या अन्य इकाई, जो प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत है से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओं द्वारा खरीद के खिलाफ वार्षिकी अनुबंध जारी करने के लिए संग्रह, पुष्टि एवं बाद की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे;
- वार्षिकी सेवा प्रदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप, फार्म एवं अंतराल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरणन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाताओं द्वारा की गई खरीद के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
4. अभिदाताओं के अनुरोध को संचालित करना जैसे वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए वार्षिकी अनुबंध के संबंध में पते, नामांकन में बदलाव एवं अन्य गतिविधियों के लिए अभिदाताओं से प्राप्त अनुरोध का प्रसंस्करण करना।
5. वार्षिकी सेवा प्रदाता फार्म प्राप्त करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शिकायतों को हल करने के लिए जिम्मेदार होगा।
6. सेवा प्रदाता से संबंधित अभिदाता की किसी भी शिकायत से वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निपटा जाएगा और उसे बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, अधिनियम 1999 (1999 का 41) के प्रावधानों एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की घोषणा के अंतर्गत वार्षिकी सेव प्रदाता द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार हल किया जाएगा। यह वार्षिक सेवा प्रदाता के पैनल को रद्द या निलंबित करने की प्राधिकरण शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।