राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निगरानी
पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 का विनियम 32, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शुरू की गई कार्यात्मक/परिचालन गतिविधियों के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण का निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करता है और पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 का विनियम 25, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को पेंशन निधि के रूप में अपनी गतिविधि से संबंधित मुद्दों के संबंध में पेंशन निधि से किसी भी जानकारी के लिए संपर्क (कॉल) करने के लिए अधिकृत करता है।
पेंशन निधि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बीच निष्पादित निवेश प्रबंधन समझौते के प्रावधानों का मासिक मूल्यांकन और निगरानी करता है।
प्रत्येक तिमाही के अंत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास मंडल द्वारा योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।
समय-समय पर रिपोर्टों, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों, अनुपालन प्रमाण पत्रों और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 के अनुपालन में प्राधिकरण के लिए रिपोर्टिंग अपवाद का विश्लेषण।
सांविधिक योजना लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करता है और पेंशन निधि मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास मंडल द्वारा योजना वित्तीय का अंगीकरण करता है।