राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बारे में
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएसटी) को अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत संपत्ति और धन की देखभाल करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा स्थापित किया गया| राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को न्यास विलेख दिनांकित 27.02.2008 के प्रावधानों के अलावा पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम 2015 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना के अंतर्गत उन सभी परिसंपत्तियों का पंजीकृत मालिक है जिन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिदाता के लाभों के लिए संघटित किया गया है। प्रतिभूतियों को न्यासी की ओर से और उनके नाम पर पेंशन निधि द्वारा खरीदा जाता है, हालांकि अलग-अलग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता प्रतिभूतियों, संपत्ति और धन के लाभकारी मालिक हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विनियम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यवर्ती अर्थात संरक्षकों, पेंशन निधि, न्यासी बैंक, केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, उपस्थिति अस्तित्व, संकलनकर्ताओं और आईआरडीए के पंजीकृत वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (प्राधिकरण के साथ पैनल में शामिल) की परिचालन और कार्यात्मक गतिविधियों की निगरानी करने, और स्वतंत्र लेखा परीक्षक एवं पेंशन निधि की प्रदर्शन समीक्षा द्वारा लेखांकन के माध्यम से अनुपालन को सुनिश्चित करके अभिदाता के हितों की रक्षा करने के लिए पेंशन निधि को निर्देश/सलाह उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं।