राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ
लचीला - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक उचित तरीके से निवेश के विकास की योजना के लिए निवेश विकल्प एवं पेंशन निधि (पीएफ) के चुनाव की विभिन्नता प्रदान करता है और पेंशन निधि के विकास पर नजर रखता है। अभिदाता एक निवेश विकल्प से अन्य में जा सकता है या एक फंड मैनेजर से अन्य में जा कर सकता है।
सरल - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ खोला गया खाता एक स्थायी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (पीआरएएन) प्रदान करता है, जो एक अद्वितीय संख्या है और यह अपने जीवनकाल के दौरान अभिदाता के साथ रहता है। योजना दो स्तरों में संरचित हैः
टीयर - I खाताः यह एक गैर-आहरण स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें अभिदाता द्वारा नियमित अंशदान क्रेडिट किया जाता है और अभिदाता के चुने गए पोर्टफोलियो/निधि प्रबंधक के अनुसार निवेश किया जाता है।
टीयर - II खाताः यह एक स्वैच्छिक आहरण खाता है जो केवल तभी अनुमोदित किया जाता है, जब अभिदाता के नाम पर टीयर - I खाता सक्रिय हो। इस खाते से निकासी की अनुमति अभिदाता की जरूरत के अनुसार दी जाती है।
सुवाहय़ - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नौकरियों एवं स्थानों में सहज सुवाह्यता प्रदान करता है। यह निधि निर्माण को पीछे छोड़े बिना अभिदाता के नई नौकरी/स्थान पर स्थानांतरण के समय, हर अभिदाता के लिए परेशानी मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराता है, जैसा कि भारत की विभिन्न पैंशन योजनाओं में होता है।
अच्छे से विनियमित - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पारदर्शी निवेश नियमों, नियमित निगरानी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाता रखरखाव लागत दुनिया भर के समान पेंशन उत्पादों की तुलना में सबसे कम है। हालांकि सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए बचत करते समय, लागत बहुत मायने रखती है क्योंकि प्रभार निवेश 35-40 से अधिक वर्षों की अवधि में निधि से एक महत्वपूर्ण राशि कट सकती है।
कम लागत और चक्रवृद्धि की शक्ति का दोहरा लाभः सेवानिवृत्ति तक, पेंशन धन संचय एक समझौता प्रभाव के साथ समय की अवधि से अधिक बढ़ता है। खाते के रखरखाव शुल्क कम होने के कारण, अभिदाता के लिए संचित पेंशन धन के लाभ बड़े जाते हैं।
उपयोग में आसानीः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन प्रबंधनीय है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता को ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। इसके अलावा, योगदान ई-एनपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
एक बार पीआरएएन खाता खोलने के बाद, ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिदाताओं को दिया जाता है। अभिदाता एक क्लिक पर अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को ऑनलाइन लॉगिन एवं प्रबंधित कर सकता है।
(इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाइट/स्वावलंबन/अटल पेंशन योजना के सभी सदस्यों को खातों पर ऑनलाइन पहुँच प्रदान नहीं की गई है)