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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी/प्रत्याहरण:

मैं टीयर I खाते से आंशिक रूप से पैसे कैसे निकाल सकता हूं

अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के 10 साल के बाद आंशिक निकासी कर सकते हैं, पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण), विनियम, 2015 के विनियम 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियम एवं शर्तो, उद्देश्य, आवृति एवं सीमा के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर निकलने से पहले किसी भी समय, उनके द्वारा किए अंशदान एवं नियोक्ता द्वारा किए अंशदान को निकालकर, पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आंशिक निकासी के लिए दिशानिर्देशों तक निम्न लिंक से पहुचा जा सकता हैः https://www.npscra.nsdl.co.in/download/Annexure_PFRDA_Circular_CRA_PO_RI_Master_2016_003.pdf