मैं कर लाभ के बारे में जानना चाहता हूं
1.50 लाख रुपए की सीमा से ऊपर 50000 रुपये की बचत पर अतिरिक्त कर कटौती आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीई (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सीसीडी (1B) के तहत) के तहत उपलब्ध है।
प्रभावी ढंग से, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता अब पूर्व में 1.50 लाख रुपये के खिलाफ कर कटौती के रूप में 2.00 लाख रुपए टैक्स तक क्लेम कर सकता है।