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पेंशन निधि के कार्य

  • अभिदाता वरीयताओं के अनुसार निवेश के लिए न्यासी बैंक से अभिदाता राशि की प्राप्ति करना।
  • प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश के दिशानिर्देशों और पेंशन निधि मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित प्रतिभूतियों में धन निवेश करना।
  • निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना।
  • विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों और योजना उद्देश्य के अनुपालन में योजना पोर्टफोलियो का निर्माण एवं समीक्षा करना।
  • पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं के लिए उचित खातों का रखरखाव करना।
  • प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में योजना के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करना और उपभोक्ता के पीआरएएन में एकीकरण के लिए सीआरए तक संचारित करना।
  • समय-समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अपनी परिचालन गतिविधियों का विवरण देना।