पेंशन निधि के कार्य
- अभिदाता वरीयताओं के अनुसार निवेश के लिए न्यासी बैंक से अभिदाता राशि की प्राप्ति करना।
- प्राधिकरण द्वारा जारी निवेश के दिशानिर्देशों और पेंशन निधि मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित प्रतिभूतियों में धन निवेश करना।
- निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना।
- विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों और योजना उद्देश्य के अनुपालन में योजना पोर्टफोलियो का निर्माण एवं समीक्षा करना।
- पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं के लिए उचित खातों का रखरखाव करना।
- प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में योजना के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की घोषणा करना और उपभोक्ता के पीआरएएन में एकीकरण के लिए सीआरए तक संचारित करना।
- समय-समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अपनी परिचालन गतिविधियों का विवरण देना।