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पात्रता

समस्त नागरिक प्रतिरूप

भारत के सभी नागरिक, निवासी या गैर निवासी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

उपस्थिति अस्तित्व/उपस्थिति अस्तित्व-सेवा प्रदाता को अपने आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक को अभिदाता पंजीकरण फार्म में दिए गए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करना चाहिए। केवाईसी अनुपालन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

केन्द्र सरकार

केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की थी। इसलिए, 01.01.2004 को या इससे बाद शामिल होने वाले केन्द्र सरकार के सारे कर्मचारी अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं।

परिपत्र का संदर्भ लें:

केन्द्र सरकार के स्वायत्त निकाय (सीएबी)

केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी(सशस्त्र बलों को छोड़कर) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) लागू की। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जिन्होंने ऊपर उल्लेखित तारीख पर या उसके बाद शामिल हुए हैं, का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होना अनिवार्य है।

वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 (2)/ई.वी./2007दिनांकित 30 जून, 2009 ने कहा गया है कि इन संगठनों को 01 जनवरी 2004 से पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित योगदान पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अनुमति दी जा सकती है।

राज्य सरकार

राज्य सरकार के अधीन एक अभिदाता के रूप में, व्यक्ति को उस विशेष राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना को अपनाया है और अलग अलग तारीखों से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया है। राज्यों द्वारा लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए यहां क्लिक करें (टैब के लिए लिंक - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन राज्य)

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राज्य सरकार स्वायत्त निकाय (एसएबी)

राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी) के अधीन एक अभिदाता के रूप में, व्यक्ति को उस विशेष राज्य सरकार स्वायत्त निकाय के अधीन कार्यरत किया जाना चाहिए जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किया है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना को अपनाया है और अलग अलग तारीखों पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ साथ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, मंडलों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया है। राज्यों द्वारा लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए यहां क्लिक करें (टैब के लिए लिंक - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन राज्य)कृप्या यहां क्लिक करे

कॉर्पोरेट प्रतिरूप

कंपनियों के लिएः

कॉर्पोरेट प्रतिरूप निम्नानुसार संस्थाओं के लिए उपलब्ध हैः -

  • कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं
  • विभिन्न सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाएं
  • केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
  • राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
  • पंजीकृत भागीदार फर्म
  • पंजीकृत लिमिटेड देयता भागीदार (एलएलपी)
  • संसद/राज्य सरकार के आदेश से या संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई भी निकाय शामिल
  • विभिन्न संबंधित स्वामित्व वाली कंपनी
  • न्यास/समाज

अभिदाता के लिए

नियोक्ता द्वारा नामांकित, निगम इकाई के कर्मचारी तब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे, यदि वे भारतीय नागरिक है, 18-60 वर्षीय हैं और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मापदंडो का अनुपालन करते हैं।

एनपीएस स्वावलंबन

भारत सरकार ने 01/अप्रैल/ 2015 से प्रभावी एनपीएस स्वावलंबन के अंतर्गत नई सदस्यता बंद कर दी है। हालांकि, 01/अप्रैल/2015 से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत अभिदाता प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अपने संबंधित समूहकों के माध्यम से अपने आगामी योगदान को जमा करना जारी रख सकते हैं।