Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

न्यास द्वारा निगरानी

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यासी बैंक खातों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं की ओर से और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर प्रबंधित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि का पंजीकृत स्वामी है। हालांकि, व्यक्तिगत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाता इन निधियों के लाभकारी मालिक बने रहते हैं।

एक बार न्यासी बैंक के रूप में प्राधिकरण द्वारा चयनित बैंक की नियुक्ति करने बाद, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एक सेवा स्तर समझौते और नए न्यासी बैंक के साथ गैर प्रकटीकरण समझौते को कार्यान्वित करता है। यह न्यासी बैंक के लिए परिचालन और सेवा स्तर सांचा के लिए समयसीमा प्रावधान और उल्लंघनों पर दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है। इसके अलावा, न्यासी बैंक के कार्यों पर समझौते के प्रावधानों, पीएफआरडीए (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 और प्राधिकरण व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के माध्यम से नियमित रूप से नजर रखी जाती है। न्यासी बैंक के प्रदर्शन पर मासिक आधार पर नजर रखी जाती है और अपवाद की स्थिति में, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र को न्यासी बैंक द्वारा त्रैमासिक एवं वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस पर नजर भी रखी जाती है और अपवाद की स्थिति में, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।