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न्यास द्वारा निगरानी

एक बार राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंगीकरण के बारे में सूचित करने के बाद, समझौते को राज्य और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बीच निष्पादित किया जाता है। यह राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में नियम समयसीमा का पालन करके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एवं संरचना के अधीन विभिन्न मध्यवर्ती संस्थाओं को दायित्व प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास राज्य सरकार में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखता है। राज्य सरकार के अधीन अभिदाताओं द्वारा की गई शिकायतों पर नजर रखता है और नोडल कार्यालयों को शिकायत को हल करने के लिए अवगत हैं। इसके अलावा, शिकायत निवारण नीतियां निर्धारित की जाती हैं जो शिकायतों के समाधान के लिए समय सीमा, प्रेषण ढांचा एवं सरकार में तंत्र को निर्धारित करती हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अद्यतन संपर्क विवरण के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार नोडल कार्यालयों के साथ लगातार अनुवर्ती कार्रवाई में लगा रहता है जो कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित करता है।