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संकलनकर्ता के कार्य

संकलनकर्ता अपने एनएलओओ/एनएलएओ/एनएलसीसी के माध्यम से निम्नलिखित कार्य की जिम्मेदारी लेगा:

A. अनुपालनः

संकलनकर्ता को धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के रोकथाम प्रावधानों में अभिदाताओं द्वारा सारे लेनदेन का रखरखाव एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना पड़ता है।

B. अभिदाताओं की सेवा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट सिस्टम ने योगदान प्रसंस्करण के समय एनपीएस-लाइट/स्वावलंबन के तहत नामांकित अभिदाताओं के विवरण को बनाए रखने की परिकल्पना की है। संकलनकर्ता एनपीएस-लाइट अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता हैः

1. यदि अभिदाता ने T+5 आधार पर एनपीएस लाइट प्रणाली में प्रभावित होने के लिए नीचे दिए अनुसार सभी बदलावों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अभिदाता विवरण बदलाव फार्म को जमा करके अनुरोध किया है, तो संकलनकर्ता अभिदाता विवरण में बदलाव करेगा, यहां T अनुरोध प्राप्ति की तारीख हैः

  • नाम अद्यतनःनिर्धारित समर्थन दस्तावेजों के साथ स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करना।
  • पता अद्यतनःउचित समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करना और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना।
  • फोन/मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी अद्यतनःकोई अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है।
  • अभिदाता बैंक विवरण अद्यतनःस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक कार्ड की प्रति के साथ आवश्यक समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। बैंक विवरण के मामले में, संकलनकर्ता को सुनिश्चित करना होगा कि अभिदाता द्वारा प्रदत्त बैंक विवरण पूरा है और किस बैंक का विवरण (बैंक का नाम और बैंक खाता संख्या) फार्म में प्रदत्त बैंक विवरण से मेल खाएगा।
  • नामांकन विवरण में बदलावःस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक कार्ड की प्रति।
  • अभिदाता के परिवर्तन/योजना वरीयता परिवर्तन अनुरोध।

2. संकलनकर्ता को आहरण अनुरोध T+5 के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाइट में लोगिंग द्वारा प्राप्त होगी, यहां T अनुरोध प्राप्ति की तारीख है।
3. संकलनकर्ता T_5 आधार पर पीआरएएन कार्ड को पुनः जारी करने के लिए अभिदाता के अनुरोध को संबोधित करेगा, जहाँ T अनुरोध प्राप्ति की तारीख है।

C. अभिदाता के अंशदान का प्रसंस्करण

  1. अंशदान की स्वीकृतिःसंकलनकर्ता अंशदान के संग्रह के बाद उचित पावती संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट/स्वावलंबन अभिदाता के लिए रसीद (अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रसीद) जारी करेगा।
  2. अंशदान राशि को जमा करनाःसंकलनकर्ता T+1आधार पर उनके द्वारा प्रबंधित संग्रह खाते में संग्रह केंद्र द्वारा अभिदाता से एकत्रित अंशदान (नकद/चैक) को जमा करेगा। (T एग्रीगेटर द्वारा अभिदाता से पैसे की वसूली की तारीख है)
  3. एससीएफ को अपलोड करनाःसंकलनकर्ता T+2 पर या उससे पहले स्पष्ट निधि प्राप्त करने के बाद सीआरए सिस्टम में एससीएफ को तैयार और अपलोड करेगा, जहां T संकलनकर्ता द्व़ारा क्लीयर फंड प्राप्ति की तारीख है।
  4. न्यासी बैंक को प्रेषणःसंकलनकर्ता T+2 को न्यासी बैंक के साथ प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के खाते में धन प्रेषित करेगा, T एग्रीगेटर द्वारा क्लीयर फंड प्राप्ति की तारीख है।

D. शिकायतों का निवारणः

  1. संकलनकर्ता को एनपीएस लाइट/स्वावलंबन अभिदाता को दी गई सेवाओं के बारे में शिकायतों का निवारण करने के लिए आंतरिक रूप से पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत निवारण) अधिनियम, 2015 के संदर्भ में उचित निवारण तंत्र का गठन करना चाहिए। ‘संकलनकर्ता’ के नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम एवं टेलीफोन नंबर अभिदाता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नामित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभिदाताओं की शिकायतों का निवारण ठीक से किया गया है।
  2. यदि अभिदाता का लगता है कि उसकी शिकायत संतोषजनक ढंग से निपटाई नहीं गई है, तो उसके पास अपनी शिकायत/शिकायतों को संबोधित करने के लिए संबंधित संकलनकर्ता के निरीक्षण कार्यालय (एनएलओओ) और लेखा कार्यालय (एनएलएओ) से संपर्क करने का विकल्प होगा।
  3. संकलनकर्ता अभिदाताओं एवं अन्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यस्थों की शिकायतों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-लाइट में दर्ज करने, उनकी पुष्टि करने और उनका निवारण करने के लिए निम्न कदम उठाने होंगेः
  4. निर्धारित प्रारूप में संकलनकर्ता या किसी अन्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यवर्ती संस्था के खिलाफ अभिदाता की शिकायत प्राप्त करना और दैनिक आधार पर केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण लाइट की केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) में सभी शिकायतों को अपलोडिंग करना। केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण लाइट के केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली संबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शिकायतों को संबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यस्थों को भेजेगा|
  5. यदि संकलनकर्ता के पास केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण या न्यासी बैंक जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली मध्यवर्ती संस्थाओं के खिलाफ शिकायत आती है, तो इसे केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण के केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग करके या केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण कॉल सेंटर में शिकायत उठानी होगी।