उत्कृष्ट उपलब्धियां
इन वर्षों में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ने नए क्षेत्रों और सुविधाओं को जोड़कर अपनी पहुंच में वृद्धि की है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के कुछ चिह्नित उपलब्धियों में कुछ हैं:
1) ई-एनपीएस
ई-एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ऑनलाइन पंजीकरण और योगदान के लिए एक पोर्टल है। ई- एनपीएस पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकरण कर सकता है, भारत क्षेत्र के सभी नागरिकों के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (पीआरएएन) उत्पन्न कर सकता है और टीयर I एवं टीयर II में योगदान कर सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पहले से पंजीकृत अभिदाता और सक्रिय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक वाले अभिदाता ई-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से योगदान कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के साथ एक सक्रिय बैंक खाता है, ई-एनपीएस के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता खोल सकता है। उनके पास ग्राहक को जानिए(केवाईसी) सत्यापन के लिए आधार (आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ) या पैन कार्ड होना चाहिए।
2) ऑनलाइन निकासी
एनपीएस के तहत ऑनलाइन निकासी:
प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 से निकासी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है। केवल ऑनलाइन तरीके से किये गए निकासी के अनुरोध को ही सीआरए (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) में प्रसंस्करण के लिए स्वीकार की जाएगी।
एनपीएस के तहत ऑनलाइन निकासी का दावा कैसे प्रस्तुत करें:
ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया इन दो तरीकों में से एक द्वारा आरंभ की जा सकती है:
- अभिदाता द्वारा यूज़र आईडी एवं आईपीआईएन का इस्तेमाल करते हुए: अभिदाता द्वारा चुने गए सेवानिवृत्ति/निहित तारीख की उम्र से 6 महीने पूर्व की अवधि के अन्दर सीआरए प्रणाली में अपने यूज़र आईडी एवं आईपीआईएन का उपयोग करके वह सीधे तौर पर निकासी आवेदन का पहल कर सकता/सकती है। प्रणाली में अनुरोध का पहल करते समय, अभिदाता को निकासी का एकमुश्त राशि प्रतिशत, वार्षिकी प्रतिशत अंश विवरण, वार्षिकी सेवा प्रदाता विवरण, बैंक विवरण, नामांकन विवरण, आदि, जैसे विवरण देने की आवश्यकता है।
- नोडल कार्यालय/उपस्थिति अस्तित्व/संकलनकर्ता द्वारा: उन मामलों में जहाँ अभिदाता सीधे तौर पर प्रणाली में अनुरोध की पहल नहीं कर पा रहा है, निकासी आवेदन, संबंधित नोडल कार्यालय/उपस्थिति अस्तित्व या संकलनकर्ता द्वारा सीआरए प्रणाली में अपने संबंधित लॉगिन का उपयोग कर शुरू किया जा सकता है। अभिदाता को नोडल कार्यालय को पहचान एवं पता प्रमाण, बैंक विवरण आदि जैसे सहयोगी दस्तावेजों के साथ भौतिक निकासी फॉर्म प्रदान करना आवश्यक है।
- मृत्यु के दावों को नोडल कार्यालय/उपस्थिति अस्तित्व/संकलनकर्ता द्वारा सीआरए प्रणाली में अपने संबंधित लॉगिन के माध्यम से सीधे पहल किया जाएगा।
- नोडल कार्यालय यह सत्यापित करेगा कि निकासी अनुरोध फ़ॉर्म उचित तरीके से भरे गए हैं या नहीं तथा यह जांच करेगा कि सभी केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) दस्तावेज अभिदाता/दावेदार द्वारा जमा किए गए हैं या नहीं। इस तरह के सत्यापन के बाद ही नोडल कार्यालय अनुरोध को आरंभ और अधिकृत करेगा।
- सीआरए प्रणाली में अनुरोध के प्राधिकरण के पश्चात्, वह नोडल कार्यालय/उपस्थिति अस्तित्व/संकलनकर्ता अभिदाता से प्राप्त निकासी आवेदन फॉर्म और समर्थन दस्तावेज सीआरए को अग्रेषित करेगा।
सीआरए प्रणाली में दावा आईडी को उत्पन्न करने तथा निकासी अनुरोध को दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया परिपत्र के अनुलग्नक 1 के तहत प्रदान की गई है। निम्नलिखित वेब संपर्क पर परिपत्र तक पहुंचा जा सकता है।
दावा निपटान के लिए निकासी फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज़:
दावों के निपटारे के लिए अभिदाता/दावेदार द्वारा निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:
- पहचान प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आदि)|
- पता प्रमाण की प्रमाणित प्रतिलिपि (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आदि)|
- सीधे जमा या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए रद्द किया गया चेक (जिसपर अभिदाता का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड अंकित हों) या बैंक प्रमाणपत्र जिसपर नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड अंकित हों।
- मृत्यु के दावे के मामले में, अतिरिक्त दस्तावेज, जैसे मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (यदि नामांकन प्रदान नहीं किया गया है) आदि, भी आवश्यक होंगे।
कृपया ध्यान दें: पहचान और पता के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की एक निदर्शी सूची संबंधित निकासी फॉर्म के निर्देश पृष्ठ पर देखी जा सकती है।
वार्षिकी सेवा प्रदाता का चयन:
- एनपीएस से बाहर निकलने के समय, अभिदाता को पीएफआरडीए (निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत आज्ञापित वार्षिकी खरीदना आवश्यक है। अभिदाता को उसके चुने हुए वार्षिकी के प्रकार के आधार पर वार्षिकी आवधिक आय प्रदान करेगी। अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता के विवरण, उनके पास उपलब्ध वार्षिकी के प्रकार तथा विभिन्न एएसपी के पास उपलब्ध संकेतक मासिक दर, सीआरए वेबसाइट लॉगिन पृष्ठ पर उपलब्ध 'एनुइटी कोट्स' लिंक पर जा कर जांच कर सकते हैं।
- उपरोक्त विवरणों को पूरा करने के बाद, अभिदाता वार्षिकी सेवा प्रदाता एवं वार्षिकी के प्रकार का चयन करेंगे तथा सीआरए प्रणाली में अनुरोध को दर्ज करते समय निकासी फॉर्म में उस विवरण को भरेंगे।
- प्रणाली में एकमुश्त निकासी अनुरोध के कार्यान्वयन के बाद सीआरए अभिदाता द्वारा उसके चुने गए वार्षिकी सेवा प्रदाता को अभिदाता का संपर्क विवरण साझा करेगा। वार्षिकी खरीदने के उद्देश्य से प्रस्ताव फ़ॉर्म भरने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाता अभिदाता से सीधे या अभिदाता के अवस्थित स्थान के पास के अपने स्थानीय शाखा के माध्यम से उससे संपर्क स्थापित करेगा। भरे हुए फ़ॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ वार्षिकी सेवा प्रदाता को भेजा जाएगा।
- प्रस्ताव फार्म प्राप्त करने के पश्चात्, वार्षिकी सेवा प्रदाता सीआरए को वार्षिकी खरीद राशि जारी करने की सूचना देगा और वार्षिकी अनुबंध वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा अभिदाता को जारी किया जाएगा।
3) केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस)
भारत सरकार की प्रमुख पेंशन योजना के रूप में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी होनी चाहिए। इसे पूरा करने के लिए, केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र शुरू की गई है, जिसके माध्यम से सभी हितधारकों को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण (सीआरए) प्रणाली की विभिन्न इकाईयों/अभिनेताओं से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त करने, दर्ज करने और हल करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली(सीजीएमएस) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण प्रणाली में सभी इकाईयों के लिए शिकायतें लॉग/पंजीकृत करने का मंच है। शिकायतों को विभिन्न मध्यस्थों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में वगीकृत किया गया है। एक बार शिकायत प्राप्त होने के बाद, उसे केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) आदि जैसी उचित इकाईयों के लिए चिह्नित किया गया है|
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिकायत का निवारण) नियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक शिकायत को प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। असंतोषजनक समाधान/अनसुलझी शिकायत के मामले में, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को शिकायत सवंर्धित कर सकते हैं। परेशानी मुक्त समाधान और शिकायतों की वृद्धिशीलता को सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में वृद्धिशील प्रावधान को शामिल किया गया है।
4) योजना खातों का लेखापरीक्षण
पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना की वार्षिक वित्तीय खातों को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संदर्भ में लेखा परीक्षित किया गया है - प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) दिशानिर्देश - 2012 देखें। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के लेखा परीक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक पेंशन निधि को विधिवत निर्धारित प्रारूप में लेखा परीक्षित योजना खातों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद, योजना की वित्तीय और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
5) योजना खातों का समेकन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी मंडल के कहने पर, प्रत्येक पेंशन निधि के लेखा परीक्षित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना वित्तीय लेखा की संक्षेपित स्थिति को प्रस्तुत करने वाली एकल तुलन पत्र और राजस्व खाते में समेकित किया गया है। योजना खातों का समेकन प्रत्येक योजना का कुल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और समेकन इस प्रक्रिया में लापता कड़ी, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सक्षम बनाता है।