विकल्प I: भारत का कोई भी नागरिक, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, www.enps.nsdl.com के माध्यम से अपना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन खोल सकता है। इस सुविधा के माध्यम से, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता धारक नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बिना परेशानी के अपने खाते में आगामी अंशदान कर सकता है।
विकल्प II: अंशदान के अपने पंजीकरण एवं स्वीकृति सहित अलग अलग अभिदाताओं को सेवा देने के लिए उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) नामक संस्थाओं को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए पंजीकरण फार्म को उपस्थिति अस्तित्व सेवा प्रदाता (पीओपी-एसपी) से संग्रहीत किया जा सकता है।
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार क्षेत्र के अंतर्गत नामांकन के लिए, आप अपने मानव संसाधन विभाग/वेतन एवं लेखा कार्यालय (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नोडल कार्यालय) से संपर्क कर सकते। औपचारिकताओं को मार्गदर्शन में और नोडल कार्यालय के माध्यम से पूरा किया जाएगा।