इन वर्षों में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ने नए क्षेत्रों और सुविधाओं को जोड़कर अपनी पहुंच में वृद्धि की है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के कुछ चिह्नित उपलब्धियों में कुछ हैं:
ई-एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ऑनलाइन पंजीकरण और योगदान के लिए एक पोर्टल है। ई- एनपीएस पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पंजीकरण कर सकता है, भारत क्षेत्र के सभी नागरिकों के तहत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक (पीआरएएन) उत्पन्न कर सकता है और टीयर I एवं टीयर II में योगदान कर सकता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पहले से पंजीकृत अभिदाता और सक्रिय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्यांक वाले अभिदाता ई-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के माध्यम से योगदान कर सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के साथ एक सक्रिय बैंक खाता है, ई-एनपीएस के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता खोल सकता है। उनके पास ग्राहक को जानिए(केवाईसी) सत्यापन के लिए आधार (आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ) या पैन कार्ड होना चाहिए।
प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार 1 अप्रैल, 2016 से निकासी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कर दिया गया है। केवल ऑनलाइन तरीके से किये गए निकासी के अनुरोध को ही सीआरए (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) में प्रसंस्करण के लिए स्वीकार की जाएगी।
ऑनलाइन निकासी प्रक्रिया इन दो तरीकों में से एक द्वारा आरंभ की जा सकती है:
सीआरए प्रणाली में दावा आईडी को उत्पन्न करने तथा निकासी अनुरोध को दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया परिपत्र के अनुलग्नक 1 के तहत प्रदान की गई है। निम्नलिखित वेब संपर्क पर परिपत्र तक पहुंचा जा सकता है।
दावों के निपटारे के लिए अभिदाता/दावेदार द्वारा निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है:
कृपया ध्यान दें: पहचान और पता के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की एक निदर्शी सूची संबंधित निकासी फॉर्म के निर्देश पृष्ठ पर देखी जा सकती है।
भारत सरकार की प्रमुख पेंशन योजना के रूप में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी होनी चाहिए। इसे पूरा करने के लिए, केंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र शुरू की गई है, जिसके माध्यम से सभी हितधारकों को केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण (सीआरए) प्रणाली की विभिन्न इकाईयों/अभिनेताओं से विभिन्न प्रकार की शिकायतें प्राप्त करने, दर्ज करने और हल करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली(सीजीएमएस) केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण प्रणाली में सभी इकाईयों के लिए शिकायतें लॉग/पंजीकृत करने का मंच है। शिकायतों को विभिन्न मध्यस्थों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सेवाओं के संबंध में वगीकृत किया गया है। एक बार शिकायत प्राप्त होने के बाद, उसे केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण, वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ), उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) आदि जैसी उचित इकाईयों के लिए चिह्नित किया गया है|
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिकायत का निवारण) नियम, 2015 के अनुसार, प्रत्येक शिकायत को प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए। असंतोषजनक समाधान/अनसुलझी शिकायत के मामले में, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को शिकायत सवंर्धित कर सकते हैं। परेशानी मुक्त समाधान और शिकायतों की वृद्धिशीलता को सक्षम बनाने के लिए केन्द्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली में वृद्धिशील प्रावधान को शामिल किया गया है।
पेंशन निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना की वार्षिक वित्तीय खातों को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के संदर्भ में लेखा परीक्षित किया गया है - प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) दिशानिर्देश - 2012 देखें। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के लेखा परीक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक पेंशन निधि को विधिवत निर्धारित प्रारूप में लेखा परीक्षित योजना खातों को प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद, योजना की वित्तीय और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी मंडल के कहने पर, प्रत्येक पेंशन निधि के लेखा परीक्षित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना राशि को वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना वित्तीय लेखा की संक्षेपित स्थिति को प्रस्तुत करने वाली एकल तुलन पत्र और राजस्व खाते में समेकित किया गया है। योजना खातों का समेकन प्रत्येक योजना का कुल प्रतिनिधित्व प्रदान करता है और समेकन इस प्रक्रिया में लापता कड़ी, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सक्षम बनाता है।